रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की ये दिवाली एकदम खास होने वाली हैं। दरअसल, मोदी सरकार ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की कैश पेमेंट और ग्रेच्युटी जारी कर दी है। इसको लेकर विभाग ने एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि व्यय विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को लेकर एक 7 सितंबर 2021 को ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया है। ये वो कर्मचारी हैं जो जो जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर हुए हैं। साथ ही बताया गया है कि इस अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17 % ही रहेगी।
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आपको बता दें कि इसमें 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए, 1 जुलाई 2020 को बढ़े 3 % डीए और 1 जनवरी 2020 को बढ़े 4% डीए की अतिरिक्त किस्तों को जोड़कर महंगाई भत्ता 28% कर दिया गया है। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पहले से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट वन टाइम रिटायरमेंट बेनेफिट्स होगा।
Department of Expenditure has issued O.M. dated 07.09.2021 regarding calculation of Gratuity and Leave Encashment for Central Govt. employees, who retired during the period from January 2020 to June 2021.@DrJitendraSingh @FinMinIndia @mygovindia @PIB_India pic.twitter.com/12ECkMgzYr
— D/o Pension & Pensioners' Welfare , GoI (@DOPPW_India) September 8, 2021
ये है महंगाई भत्ते की दर
1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 – बेसिक सैलरी का 21%
1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 – बेसिक सैलरी का 24%
1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 – बेसिक सैलरी का 28%
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत, रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर डीए को ग्रेच्यूटी की गणना के आधार पर परिलब्धियों के तौर पर गिना जाता है। इस नियम में निर्धारित अन्य सभी शर्तें और पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग के आदेश छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट की गणना करते समय लागू रहेंगे।