Budget 2021: जीना भी जरूरी-बीमा भी जरूरी, बजट सत्र में हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021-22 पेश करेंगी। कोरोना संकट के कारण माना जा रहा है कि इस साल का बजट काफी अलग  और क्रांतिकारी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार व्यक्तिगत बीमा (Insurance) को अनिवार्य कर सकती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार का बीमा जरूरी होता है ठीक वैसे ही आधार तो पहले से ही अनिवार्य है अब बीमा भी जरूरी होगा। यह बिल्कुल विकसित देशों की तर्ज पर लागू किया जा सकता है।इस के अलावा हेल्थ व अन्य सेक्ट‍र केंद्र सरकार से अपने लिए राहतभरी घोषणाओं की उम्मी दे कर रहे है। इसी कड़ी में इंश्योरेंस सेक्टर भी चाहता है कि सरकार देश के हर नागरिक के लिए बीमा अनिवार्य बनाए। साथ ही आयकर कानून (IT Act) की धारा-80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा (Tax Deduction Limit) को बढ़ाए जाए।</p>
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देश में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बुरे समय में आर्थिक मदद के बजाय खर्च ही माना जाता है। इंश्योरेंस सेक्टीर से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसे में सरकार को लोगों को बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही गैर-जीवन बीमा के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए टैक्स बेनीफिट्स लिमिट बढ़ानी चाहिए। साथ ही सरकार को नई बीमा योजनाओं को शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिससे लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके। बता दें कि सभी लाइफ और हेल्थ  इंश्योरेंस पॉलिसी को धारा-80C के तहत टैक्सय में छूट मिलती है।</p>
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80C में शामिल हैं ईएलएसएस, पीपीएफ</h3>
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आयकर कानून की धारा-80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। बता दें कि धारा-80C में ईएलएसएस (ELSS), पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC) जैसे बहुत से दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ऐसे में लोग धारा-80C के तहत टैक्सबचत के लिए बीमा योजना के बजाय ऐसे विकल्‍पों में पैसा लगाना बेहतर समझते हैं, जिसमें उन्हें टैक्स, छूट के साथ ही लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इसलिए सरकार धारा-80C के तहत टैक्सज छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है, ताकि 1.50लाख रुपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाया जा सके।</p>
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80D और 80CCD का दायरा बढ़ने की उम्मीद</h3>
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केंद्र सरकार धारा-80D की सीमा में भी बढ़ोतरी कर सकती है। अभी इस धारा के तहत सीमा 50,000 रुपये है। यह केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए था। इस बजट में इसे हर व्यक्ति के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा-80CCD में पेंशन प्लांस को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। बता दें कि एनपीएस स्कीम (NPS) में किए गए निवेश पर धारा-80CCD (1B) के तहत 50,000रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस के बजाय एनपीएस में निवेश करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि धारा-80CCD (1B) के तहत पेंशन प्लांलस पर भी छूट मिलेगी। </p>

आईएन ब्यूरो

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