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Post Office के इन Scheme में किया है निवेश तो पढ़ लें यह खबर- बदल गए ये नियम

Post Office के इन Scheme में किया है निवेश तो पढ़ लें यह खबर-

पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में अपने कुछ योजनाओं के नियमों में बदलाव किया है, आगर आपके छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि डाक विभाग ने किन नियमों में बदला किया है। ये बदलाव छोटी बचत योजनाओं से पैसे निकालने और अकाउंट बंद कराने को लेकर किया गया है। नए नियम के तहत वरिष्ठ नागिरक और दिव्यांग जमाकर्ता पोस्ट ऑफिस गए बिना बचत योजनाओं से समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं।

पिछले महीने पोस्ट ऑफिस की जारी सर्कुलर के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को छोटी बचत जमा जैसे सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, बचत खाता में समय से पहले निकासी करने की अनुमति देता है। वे अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए अपनी ओर से एक अधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं। यह सुविधा अब तक नहीं थी।

दरअसल, डाक विभाग को जमाकर्ताओं से कई आवेदन मिल रहे थे कि वृद्धावस्था या बीमारी के चलते वरिष्ठ नागरिक निकासी या लोन या अपने खातों को बंद करने या समय से पहले बंद करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने में असमर्थ हैं। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम-2018 के नियम 11 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था।

सरकार ने फैसला किया है कि अत्यधिक अत्यावश्यकता के मामले में निकासी या लोन या खाता बंद करने या समय से पहले खाता बंद अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन, वरिष्ठ नागरिक को लेनदेन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होगा।