जीएसटी में राहतों की बारिश- टीवी-फ्रिज सस्ता, घर सस्ता और घर के सभी सामान सस्ते

वित्तमंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर सरकार ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जीएसटी में  भारी राहत दी है। सरकार ने  लग्जुरियस आइटम्स को छोड़कर बाकी लगभग सभी आइटम्स से जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आम उपभोक्ताओं के इस्तेमाल में आने वाले 230 आइटम्स में से 200 पर अब अधिकतम जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से व्यापारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अब 28% की दर से जीएसटी केवल लगजुरियस वस्तुओं तक सीमित है। 28% के स्लैब की कुल 230 वस्तुओं में से लगभग 200 वस्तुओं को निचले स्लैब में ट्रांसफर कर दिया गया है। रोजमर्रा में काम आने वाली ज्यादातर चीजों पर या तो जीएसटी शून्य है या 5 फीसदी है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन पर टैक्स की दरें जीएसटी लागू हाने से पहले 29.3 फीसदी थीं, लेकिन जीएसटी में यह दर 18 फीसदी है।

फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर्स व मिक्सर, जूस निकालने वाली मशीन, शेवर, हेयर क्लिपर, वाटर हीटर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन, 32 इंच तक के टेलीविजन पर पहले टैक्स की रेट 31.3 फीसदी थी, अब ये चीजें 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में हैं। सिनेमा टिकट्स पर टैक्स की दर पहले कहीं भी 35 से 110 फीसदी के बीच थी। जीएसटी में यह दर अब 12 से 18 फीसदी के बीच है। जीएसटी में निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। इसे अब 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है। किफायती आवास पर जीएसटी कम करके 1% कर दिया गया है। रेस्तरां पर 5 फीसदी जीएसटी लागू है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और सामान के लिए केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र को जीएसटी में पर्याप्त रियायतें दी गई हैं। उर्वरकों पर जीएसटी में शुद्ध कर को घटाकर आधा कर दिया गया। कृषि यंत्रों पर कर की दरें 15-18% से कम होकर 12% हो गईं और कुछ वस्तुओं पर लगभग 8% से 5% तक की कमी आई है। मवेशियों के चारे, जलीय चारे और मुर्गी चारे सभी को जीएसटी में शून्य दर पर रखा गया है, जैसा कि सभी प्रकार के बीजों के लिए है। दूसरे शब्दों में, कृषि प्रक्रिया में काम आने वाले इन महत्वपूर्ण घटकों पर जीएसटी प्रणाली के तहत किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता। रासायनिक उर्वरकों पर जीएसटी लागू होने से पहले कर की दर 10% से अधिक थी (1% उत्पाद शुल्क, 2.44% एम्बेडेड उत्पाद शुल्क, लगभग 4% वेटेड एवरेज वैट और 2.5% सीएसटी, ऑक्ट्रोई, इत्यादि), जबकि जीएसटी प्रणाली में सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों पर कर की दर केवल 5% है।.

सतीश के. सिंह

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