अर्थव्यवस्था

जानिए 1 April से होंगे क्या बदलाव , किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस तो किसको देना पड़ सकता है टैक्स ?

1अप्रैल( 1st April 2023) महीने में शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, सहित आपके दूसरे खर्चों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. जिसमें पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग की डेडलाइन 31 मार्च तक खत्म हो रही है. 1 अप्रैल के बाद बिना लिंक हुआ पैन इनएक्टिव होने वाला है. कई ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों को महंगा कर रही हैं. इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन और बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जैसे बदलाव हैं, जो हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज होते हैं.सरकार ने बजट 2023 के ऐलान में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी.वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023 (Budget 2023) पेश करने के दौरान इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में बदलाव की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था (New Income Tax regime) के तहत टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना होगा.

आधार -पैनकार्ड को लिंक करना महतवपूर्ण

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।

बढ़ सकते हैं LPG,CNG के दाम

हर महीने की 1 तारीख( 1st April 2023)  को देश की पेट्रोलियम कंपनियां तेल और गैस के दामों में संशोधन करती हैं. अनुमान लगाया जा रहै कि हो सकता है एक बार फिर तेल कंपनिया दामों में बढ़ोतरी करे.

किसको देना होगा टैक्स?

नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 7 लाख रुपये है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से बाहर रखा है. 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के पीछे सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक टैक्सपेयर न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए.

गोल्ड पर मिली टैक्स से राहत

1 अप्रैल से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराने आपको  कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं देना होगा. यानी अब सोना और महंगा होने वाली कहावत भी होगी खत्म और गोल्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उपभोक्ताओं को मिलेगा.  हालांकि, अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको LTCG के नियमों के तहत टैक्स भरना होगा.

यह भी पढ़ें: खरीदी है नई कार तो इन बातों का रखें खास ध्यान, एक्साइटमेंट में हो न जाये इतनी बड़ी गलती

आईएन ब्यूरो

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