पॉलिसी होल्डर के लिए जरूरी सूचना! अगर कोरोना पेसेंट को अस्पताल नहीं दे रहा कैशलेस इलाज तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

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देश में कोरोना के मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि हर दिन संक्रमितों की सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। वहीं, यह भी देखा गया कि कोरोना मरीजों को इधर उधर खूब दौड़ाया जा रहा है। यहां तक की कोरोना की मार में इलाज कराना महंगा पड़ रहा है। ऐसे में बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण इरडा ने बीमा कंपनियों से कोरोना मरीज को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए कहा है।</p>
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इस बीच कुछ कई खबरें और कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई है कि कई अस्पताल अपनी पॉलिसी के तहत कैशलेस इलाज पाने के हकदार पॉलिसीधारकों को कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा नहीं दे रहे है। ऐसे में अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो वह व्यक्ति इसकी शिकायत बीमा कंपनी और बीमा लोकपाल अधिकारी के पास आसानी से करा सकते हैं।</p>
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<strong>इन स्टेप्स को फॉल कर दर्ज करें शिकायत</strong></p>
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शिकायत करने के लिए इरडा शिकायत पंजीकरण फॉर्म इरडा की वेबसाइट http://www.policyholder.gov.in/Report.aspx# से डाउनलोड करनी होगी।</p>
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इस फॉर्म में शिकायत का ब्योरा भरकर इरडा की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायर्ज कर कराई जा सकती है।</p>
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इसके साथ ही इरडा के कंज्यूमर रिड्रैसल डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।</p>
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इस इमेल Complaints@irdai.gov.in पर भी मेल भेज कर कर सकते हैं शिकायत।</p>
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इरडा के पोर्टल से शिकायत igms.irda.gov.in पर दर्ज कर मॉनिटर कर सकते हैं।</p>
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इसके अलावा लिखकर भी भेज सकते हैं।</p>
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इसके लिए शिकायत रजस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।</p>
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इसके बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर हैदाबार के पते पर भेज दें।</p>
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इरडा या बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज करने के बाद लिखित पर्ची या रेफरेंस नंबर लेना जरूरी है। इसकी जरूरत शिकायतकर्ता को आगे पड़ेगी। क्यों कि इसी के जरिए वो अफनी शिकायत पर हो रही कार्रवाई का पता लगा पाएंगे।</p>
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<strong>शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई होगी अस्पताल पर</strong></p>
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पॉलिसी होल्डर को जिस बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज करानी है उसके संबंधित शिकायत निवारण सेल से संपर्क करना होगा। यहां बीमाधारक को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज कराने के 15 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी संतोषजनक कदम नहीं उठाती है तो बीमाधारक बीमा कंपनी की शिकायत बीमा नियामक इरडा से कर सकता है।</p>
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आईएन ब्यूरो

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