राष्ट्रीय

Bhartiya Nyay Sanhita: लव जिहाद पर केन्द्र का हथौड़ा! पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा।

केन्द्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही IPC में बदलाव करते हुए भारतीय न्याय संहिता(Bhartiya Nyay Sanhita) विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के जरिए केन्द्र की मोदी सरकार लव जिहाद के खिलाफ शख्त कानून बनाने जा रही है। केन्द्र सरकार लव जिहाद के जरिए पहचान छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। यानी पहचान छिपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं है। क्योंकि इस तरह से शादी करने वालों के खिलाफ अगर मामला दर्ज होती है तो ऐसे आरोपियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है।

केन्द्र सरकार इस विधेयक के जरिए लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है।

प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर अब 10 साल तक की कैद हो सकती है।

IPC  को किया जाएगा रिप्लेस

शुक्रवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह में तीन विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार इन अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyay Sanhita) विधेयक पेश किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पहचान छुपाकर शादी करना पड़ेगा भारी

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी।

हालांकि, अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से निपटती हैं, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

नए कानून में कई कहा गया है कि पहचान छुपाकर या लव जिहाद मामले में अगर कोई शादी होती है,और इसकी शिकायत कोई महिला करती है,तो ऐसी स्थिति में आरोपी के खिलाफ शख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं। अगर कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब ऐसा करना अपराध माना जाएगा ।और इसके लिए दस साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

विधेयक पर बोलते हुए आपराधिक मामलों की वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन ने कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित था और इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण, मामलों को अपराध नहीं माना जाता था।

क्या है लव जिहाद और कैसे निपटा जाएगा इस कानून के जरिए?

लव जिहाद दो शब्दों का मेल है। एक अंग्रेजी शब्द लव यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द जिहाद। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है तो इसे लव जिहाद माना जाता है।

अब इस Bhartiya Nyay Sanhita बिल के आने के बाद पहचान छुपाकर शादी करना या फिर लव जिहाद के बाद शादी करके धर्मपरिवर्तन करवाना अपराध माना जाएगा। ऐसी दशा में सजा मिलने का प्रावधान दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि ऐसे अपराध पर लगाम लग सकेगी।

यह भी पढ़ें-Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: अब फर्जी ख़बर फैलाने वाले होंगे सलाखों के पीछे!

आईएन ब्यूरो

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