<p id="content">जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश रचने के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को कठोर आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में हई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी।</p>
अनुमति दंगे की साजिश रचने के मामले में दी गई है, जिसके तहत खालिद के खिलाफ कठोर आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
अब पुलिस को आप सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। इसलिए वह अपने अनुपूरक आरोपपत्र में उसका नाम दर्ज कर सकती है।
कठोर आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए, दिल्ली पुलिस को अनुच्छेद 16,17,18 के तहत गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार से अनुमति की जरूरत थी।.
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