Corona Unlock: दिल्ली और यूपी में मिली कर्फ्यू से आजादी, लेकिन शर्तें लागू , देखें अभी क्या-क्या रहेगा बंद

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कोरोना की दूसरी लहर यूपी और दिल्ली पर कहर टूटी, मगर सभी के प्रयासों से उस पर उतनी ही तेजी से काबू भी कर लिया गया। हालांकि, सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना गाइड लाइंस का पालन करना, उचित दूरी और मास्क लगा कर रखना जरूरी है क्यों कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। इसी बीच दिल्ली और यूपी की सरकारों ने आज से लगभग सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है।  </p>
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दिल्ली में आज से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खुल जाएंगे। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।वहीं यूपी में आज से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट और मॉल खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट व होटल के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी तथा एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच वाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस या ‘डू नाट सिट’ की मार्किंग की जाएगी। मॉल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेंट के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों में इन शर्तों का पालन करते हुए बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।</p>
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सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जा रह है और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी गई। इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्पा, सभी तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं शामिल हैं जो 28जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।</p>
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यूपी सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इसी शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होग की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी और प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।</p>
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यूपी में आदेश के अनुसार सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल व कॉलेज शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं व कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाएंगे। शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति की जाएगी। इन प्रतिबंधों के अनुपालन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।</p>

आईएन ब्यूरो

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