दिल्ली की सड़कों पर फर्राटे भरने पर लगेगा भारी जुर्माना! ट्रैफिक पुलिस ने तय कर दी हैं नई स्पीड लिमिट

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दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने अधिकतम गति सीमा संशोधित की है। नई गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली में अब अधिकतम 60-70 किमी/घंटा  की रफ्तार से ही कारें दौड़ाई जा सकती हैं। इसी तरह दुपहिया वाहनों की अधिकतम रफ्तार 50-60 किमी/घंटा तय की गई है।</p>
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। टू-व्हीलर से लेकर कार, ऑटो और ट्रकों तक के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। संशोधित नई स्पीड लिमिट तत्काल आधार पर लागू होगी। संशोधित स्पीड लिमिट की एक लिस्ट में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि राजधानी में कौन-कौन सी सड़कों पर कौन सा वाहन अधिकतम कितनी स्पीड में चल सकता है।</p>
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Delhi Traffic Police has revised maximum speed limit all over Delhi for different categories of Motor Vehicles plying on Delhi Roads which has been published in Delhi Gazette vide No <a href="https://t.co/P0P1QhqSmE">https://t.co/P0P1QhqSmE</a>.20/4/2003/HP-II/1324 and the copy of this notification is attached below <a href="https://t.co/pCUtdr4yH0">pic.twitter.com/pCUtdr4yH0</a></p>
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) <a href="https://twitter.com/dtptraffic/status/1403245258012385280?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2021</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> नई लिस्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एम1 कैटेगरी के वाहनों यानी कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-70 किमी / घंटा तय की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की गई है।
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वहीं, टू-व्हीलर्स मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए, दिल्ली पुलिस ने अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी / घंटा निर्धारित की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी/घंटा तय की गई है। इसके साथ ही अधिकांश सड़कों पर एम2 श्रेणी के वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) यानी मोटरकार, डिलवरी वैन आदि की गति सीमा 50-60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फटफट सेवा और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी परिवहन वाहनों की गति सीमा 40 किमी/घंटा पर तय की गई है।</p>
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आईएन ब्यूरो

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