क्या बैन हो जाएंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम! इन 8 प्वाइंट्स में जानिए पूरा मामला

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सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप और इंस्टाग्राम  के बैन होने की खबरें तेज होती जा रही है। इन ऐप्स के यूजर्स की संख्या भारत में करोड़ों में है। अगर इन ऐप्स को केंद्र सरकार बैन करती है तो इन यूजर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि आईटी के नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी के दिन की गई थी। इन नए नियमों की आखिरी डेट निकल चुकी है। इन नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने की समय सीमा दी गई थी। इस फेसबुक ने सरकार को अपना जवाब भेज दिया है।</p>
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फेसबुक ने नए आईटी नियमों पर जवाब में कहा कि कंपनी कंटेट को विनियमित करने के लिए सरकार के नए नियमों का निश्चित रूप से पालन करेगी। हालांकि कुछ मामलों पर सरकार से बातचीत जारी है। कंपनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। हम इसी दिशा में काम कर रहे है। लेकिन अबतक इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। ट्वीटर ने जवाब देने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। वहीं वाट्सऐप के फैसले के खिलाफ सरकार कोर्ट में केस लड़ रही है।</p>
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<strong>चलिए आपको बताते है कि इन आईटी के नए नियमों के बारे में-</strong></p>
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25 फरवरी को भारत सरकार ने नए नियमों की घोषणा की। इन नियमों के तहत मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम से कम तीन अधिकारिकयों की नियुक्ति करनी है, जिनका काम शिकायत निवारण और विशिष्ट आचार संहिता का पालन करना होगा।</p>
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 25 मई तक नए आईटी नियमों को लागू कर देना होगा। 26 मई से ये नियम प्रभाव में आएंगे।</p>
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इस नए नियम के तहत बड़ी टेक कंपनियों को एक चीफ कॉम्पलायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, जो सरकार या इंफोर्समेंट एजेंसियों और प्लेटफॉर्म के बीच का पुल होगा। इसका अधिकारी को सरकार या एजेंसियों के आवश्यकता के मुताबिक जवाब देना होगा।</p>
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नए नियम के तहत सरकार ने 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है, जो लॉ-इंफोर्समेंट एजेंसी और प्लेटफॉर्म के बीच कॉर्डिनेशन बनाए रखेगा।</p>
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इसके साथ ही इन कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्त करनी होगी, जिसका काम जिसका काम 24 घंटे के भीतर शिकायतों को स्वीकार करना और 15 दिनों के भीतर उनका जवाब देना होगा।</p>
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नए नियमों के तहत सरकार ने व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स को किसी मैसेज का ओरिजिनल सोर्स का पता लगाने के लिए कह सकती है। इस मामले में व्हाट्सऐप 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुकी है।</p>
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ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नए नियम के दायरे में रखा गया है, आईटी नियमों का पालन कर रही है। हालांकि, टेक कंपनियों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।</p>
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कंपनियों द्वारा नए नियमों का पालन न करने पर सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरी सुरक्षा छीन सकती है। यानी सरकार इन कंपनियों को कुछ मुद्दों पर कोर्ट में घसीट सकती है। साथ ही इस पर लागू होने वाले कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।</p>

आईएन ब्यूरो

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