रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आरजेडी चीफ लालू यादव को एक बार फिर 5 साल की कैद और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत चारा घोटाले में लालू यादव को 139.35 करोड़ रुपये के गबन का दोषी करार दे चुकी है। लालू यादव को दोषी करार देते ही हिरासत में लेकर जेल भेजा चुका है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें रिम्स में भर्ती करवा दिया गया है। विशेष सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा का ऐलान किया।
इससे पहले सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह के मुताबिक सीबीआई अदालत ने शनिवार को निर्देश दिया कि 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनायी गई। उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है। जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं। कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश होने के लिए जेल प्रशासन ने लालू यादव तथा दो अन्य के लिए रिम्स में ही लैपटॉप उपलब्ध करवाए हैं।
लालू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है। इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को पांच वर्ष तक की कैद की सजा दी गई है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे।