राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिल गई है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवा मामला है, जिसमें उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। सीबीआई ने जमानत देने का बड़ा विरोध किया था। लालू को इस मामले में 21फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। लालू प्रसाद को जुर्माने के तौर पर दस लाख रुपये जमा करने होंगे। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60लाख का जुर्मना लगाया था। लालू प्रसाद यादव के लिए यह बेहद ही राहत भरे पल हैं क्योंकि, चारा घोटाले के सभी मामलों में अब उन्हें जमानत मिल गई है।
बता दें कि, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद याजन ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के साथ जमानत याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने जमानत मांगी थी। फिलहाल राजद प्रमुख बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे हैं। जमानत मिलने के बाद उनके वकील ने बताया कि, उन्हें आधी सजा पूरी करने और स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि और 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे।