भारत सरकार के झटके से बौखलाया जाकिर नाइक, कहा- ऐसे कैसे कर सकते हैं

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इस्लामिक प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लमिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित करने की कार्रवाई पर भगौड़ा जाकिर नाइक छटपटा उठा है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को जाकिर नाइक के वकालतनामा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संबंधित फैसले के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि, किसी को भी यह सत्यापन करना होगा कि डॉ जाकिर अब्दुल करीम नाइक के वकालतनामा पर हस्ताक्षर जो आईआरएफ के ट्रस्टी होने का दावा करते हैं, उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। चूंकि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है, इसलिए वकालतनामा को मलेशिया में भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। अब इसी पर जाकिर नाइक दर्द से कराह उठा है और अनाप-शनाप बकना शुरू कर दिया है।</p>
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भगोड़े जाकिर नाइक ने केंद्र के इस कदम को अनुचित बताया है। उसने संस्था के माध्यम से कहा है कि केंद्र की कार्रवाई अवैध, और यूएपीए अधिनियम के कठोर प्रावधानों के दुरुपयोग के बराबर है। IRF ने यूएपीए ट्रिब्यूनल को अपने जवाब में कहा, यह दिखाने के लिए जरा सा भी सबूत नहीं है कि फाउंडेशन अतीत में कभी भी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त रही है। फाउंडेशन आईपीसी की धारा 153 (ए) या 153 (बी) के तहत दंडनीय कोई भी गैरकानूनी गतिविधि शामिल नहीं है। इसके आगे कहा कि, फाउंडेशन एक पंजीकृत धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट है और इसके अपने उद्देश्य और गतिविधियां हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों, अनाथालयों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, आदि की स्थापना के अलावा धर्मार्थ, शैक्षिक, नैतिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं व योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक सहायता भी देती है।</p>
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ट्रिब्यूनल फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट यानी यूएपीए ने शुक्रवार को डॉ जाकिर अब्दुल करीम नाइक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अपना वकालतनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल के प्रमुख डीएन पटेल ने कहा कि, उनके हस्ताक्षरों के उचित स्तयापन के बाद मलेशिया में भारतीय दूतावास के माध्यम से उनका वकालतनामा दायर किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख से पहले गवाहों और मुख्य जांचकर्ता की अपनी सूची दाखिल करे। मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए 10 फरवरी, 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है।</p>
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आईएन ब्यूरो

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