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कोरोना लॉक डाउन को लगभग खत्म करने की दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अगले महीने से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्वीमिंग पूल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो दिशा निर्देशों के मुताबिक नई गाइडलाइंस 1 फरवरी से लागू मानी जाएंगी। इसके बाद सभी गाइड लाइंस 28 फरवरी तक देश के बाकी राज्यों में भी लागू कर दी जाएंगी।</p>
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नई गाइडलाइंस में दी गई छूट के साथ ही पुराने कोरोनावायरस से बचाव के नियम भी लागू रहेंगे। इस दौरान मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी फॉलो करना जरूरी होगा। राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों में छूट देने और न देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई है। सिनेमाघरों में इससे पहले 50 फीसदी तक दर्शकों को बिठाने की इजाजत दी गई थी,&nbsp;अब इस संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है।</p>
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