भारत के IT नियमों के हिसाब से वेबसाइट अपडेट करने लगे गूगूल-फेसबक

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गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों ने भारत के नए सोशल मीडिया नियमों के हिसाब से शिकायत अधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य जानकारी सार्वजनिक करने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट अपडेट करने शुरू कर दी हैं। खबरों की माने तो गूगल फेसबुक और वॉट्सऐप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किया है। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा।</p>
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नए नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। इन अधिकारियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियुक्ति भारत में हो और वे यहां रहे। प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों की कटेगरी में वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक है। उद्योग सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और वाट्सऐप पहले ही अनुपालन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा कर चुकी हैं। नये शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन मंचों पर अपडेट की जा रही है।</p>
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गूगल ने कांटेक्स अस' पेज पर जो ग्रियर का नाम दिया है। उनका पता माउंटेन व्यू अमेरिका का है। इस पेज पर यूट्यूब के लिए शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गयी है। नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी-अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों पर शिकायत निपटान अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है। साथ ही शिकायत के तरीके को बताना है जिसके जरिये उपयोगकर्ता या पीड़ित अपनी शिकायत कर सके। साथ ही शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गयी शिकायत प्राप्त करने के बारे में सूचना देनी होगी. साथ ही ऐसे शिकायतों का निपटान प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि में करना होगा।</p>
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<strong>अब भी नहीं कर रही ट्विटर नियमों का पालन</strong></p>
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खबरों की माने तो ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रही है। कंपनी ने मंत्रालय को मुख्य अनुपाल अधिकार के नाम के बारे में जानकारी नहीं भेजी। उसने विधि कंपनी में काम करने वाले एक वकील का नाम बतौर कॉन्टेक्ट अधिकारी और शिकायत अधिकारी के रूम में दिया है। जबकि आईटी नियमों में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया मंचों के मनोनीत अधिकारियों के कंपनी का कर्मचारी होना और उसका भारत में निवासी होना जरूरी है।</p>
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गूगल, फेसबुक और वाट्सऐप ने भी नये आईटी नियमों के तहत जरूरी नियुक्तियों के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गये विस्तृत सवालों के जवाब नहीं दिये। सूत्रों ने पूर्व में कहा था कि नये नियमों के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में गूगल, फेसबुक और वाट्सऐप के अलावा कू, सर्चचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों ने मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किये हैं।</p>
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आईएन ब्यूरो

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