हिजाब BAN पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक कोर्ट के जजों को मिली जान से मारने की धमकी, मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा

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कर्नाटक हाई कोर्ट के ह‍िजाब पर फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोवई रहमतुल्लाह को तिरुनेलवेली में गिरफ्तार किया, जबकि 44 वर्षीय एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजावुर में हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब मामले पर फैसला सुनाते हुए क्लास में इस्लामिक हेडस्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।</p>
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अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का एक जरूरी ह‍िस्‍सा नहीं है और हेडस्कार्फ का बहिष्कार उचित है। अदालत ने 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनिवार्य ड्रेस का पालन करने के लिए कहा गया था। कई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में गुरुवार को ऐसी ही एक विरोध सभा का एक वीडियो क्लिप दो दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।</p>
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तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) ऑडिटिंग कमेटी के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह कथित तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान गलत फैसला देने वाले जज की हत्या कर दी गई। वे आगे कह रहे हैं क‍ि हमारे समुदाय में भावुक लोग हैं, उन्होंने न्यायाधीशों को परोक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा। अगर उन्हें (कर्नाटक एचसी जज) कुछ होता है, तो बीजेपी हमें दोष देने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। पुलिस ने दो और लोगों, टीएनटीजे मदुरै के जिला अध्यक्ष हबीबुल्लाह और उपाध्यक्ष आसन बादशाह के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने बैठक आयोजित की थी। आपको बता दें कि तंजावुर जिले के नेता राजिक मोहम्मद पर कर्नाटक हाई कोर्ट न्यायाधीशों, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया है।</p>

आईएन ब्यूरो

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