बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को  फिलहाल राहत नहीं मिली है। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।  लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन अदालत ने उसे हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि लालू यादव को कुल सजा की कम से कम आधी अवधि पूरी करने के बाद ही जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। लालू यादव दिसंबर 2017 से जेल में हैं। उनकी सजा की आधी अवधि 21 जनवरी के आस-पास पूरी होने वाली है। उसके बाद ही अदालत लालू की जमानत याचिका पर विचार कर सकती है।
इससे पहले यह सुनवाई इसलिए टली थी, क्योंकि सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष दाखिल नहीं किया था। भ्रष्टाचार के मामले में चार साल की कैद की सज़ा काट रहे लालू प्रसाद यादव को कई अन्य मामलों में ज़मानत मिल चुकी है। यह लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आखिरी मामला है, और इस बार उन्हें इसमें भी ज़मानत पर रिहा हो जाने की उम्मीद है। पिछले माह हुई सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई पर 'जानबूझकर ज़मानत अर्ज़ी में देरी किए जाने' का आरोप लगाया था।
'दुमका ट्रेज़री केस' बिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 1991 से 1996 के बीच दुमका ट्रेज़री से साढ़े तीन करोड़ रुपये निकाले जाने से जुड़ा है, और इस दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेज़री केस में अक्टूबर में ही ज़मानत मिल गई थी। लेकिन 'दुमका ट्रेज़री केस' की सुनवाई पूरी नहीं होने के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ा।
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