अब नहीं बदलेगी PAN से Aadhaar कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख, अब चूके तो भरना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना, देखें कब खत्म हो रही है समय सीमा!

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 20 जून 2021 को पैन-आधार लिंक का आखिरी तारीख सुनिश्चित की गई है। ऐसे में अगर आपके पास लगातार बैंक की तरफ से ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो इसे इग्नोर न करे, क्योंकि इस बार इसके आगे बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कई बार आखिरी तारीख बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि, 30 तारीख के आखिरी डेट है। ऐसे में अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और साथ ही इनकम टैक्स कूनन के आधार पर आपसे 10000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।</div>
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SBI और HDFC के ग्राहकों के लिए अलर्ट</div>
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एसबीआई ने अपने करोड़ों खाताधारकों से अपील करते हुए उन्हें तय डेडलाइन पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील की है। बैंक ने ट्वीट करते हुए लोगों को 30 जून तक लिंक करवाने की अपील की है। निजी सेक्टर के बैंक HDFC ने भी अपने खाताधारकों से अपील की है कि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।</div>
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अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना</div>
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बता दें कि, जुर्माने से बचने के लिए जल्द ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें नहीं तो, आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 234H के तहत इस जुर्माने का प्रावधान किया हैं। इस प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग नहीं किए जाने पर जुर्माने की रकम 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। पहले फाइन नहीं लगता था लेकिन अब इसे जोड़ दिया गया है। वहीं इनऑपरेटिव पैन के लिए पेनल्टी पहले से तय की गई। निष्क्रिय पैन कार्ड से आप कोई वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे, न ही टीडीएस भर पाएंगे। वहीं आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आपको 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।</div>
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ऐसे करें लिंक</div>
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आप अफने पैन कार्ड को एक एसएमएस भेजकर आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करके 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखकर इसमें पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर भेज सकते है, इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा जिसका डिटेल्स आपको एसएमएस के जरिए मिल जाएगा।</div>
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आईएन ब्यूरो

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