धीरे-धीरे बंदी की तरफ बढ़ रहा है देश! महाराष्ट्र के बाद राजस्‍थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक ‘लॉकडाउन’

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देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर राज्य को इस महामारी ने अपने चपेट में ले लिया है। अब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान में 19 अप्रैल से 03 मई तक कुछ ज़रूरी छूटों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। जिसमें राज्य की दुकानें और बाजार शाम 5 बजे बंद होने के आदेश शामिल थे। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने के भी निर्देश थे।</p>
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हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने इसे नाम दिया है 'जन अनुशासन पखवाड़ा'। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार-माल-सिनेमाघर बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन न हो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज़ को भी लाकडाउन से छूट दी गई है। बता दें कि रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद निर्णय सीएम अशोक गहलोत पर छोड़ दिया गया था।</p>
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<b>गहलोत सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस</b></p>
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– राजकीय कर्मियों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, सोमवार नागरिक सुरक्षा, अग्निशामक, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं को छूट रहेगी।</p>
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-केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे, यहां कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति रहेगी।</p>
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-इसके अलावा समस्त सरकारी, प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे।</p>
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-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।</p>
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-राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।</p>
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-गर्भवती महिलाएं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट रहेगी।</p>
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-सभी निजी अस्पतालों ला एवं उससे संबंधित कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल अन्य चिकित्सा सेवाएं चालू रहेंगी।</p>
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-खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशु चारा की दुकानें शाम 5:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। जहां तक संभव इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।</p>
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-सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेले द्वारा शाम को 7:00 बजे तक बेचा जा सकेगा।</p>
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– अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले बाहर वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग और राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे, वाहन रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी।</p>
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-रवि की फसलों की आवक मंडियों में हो रही है समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदा जा रहा है, इसलिए किसानों को छूट रहेगी। इसके अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।</p>
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– किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन, वापस जाते समय बिक्री की रसीदें और बिलों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।</p>
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– राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश खुली रहेंगी।</p>
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-45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। टीकाकरण स्थल जा सकेंगे, अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।</p>
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-समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4:00 से 8:00 बजे तक छूट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।</p>
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– विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां दिनांक 14 अप्रैल से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति रहेगी।</p>
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-पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आवागमन की अनुमति।</p>
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-दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कोरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं चालू रहेंगी।</p>
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-बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम, और बीमा कार्यालय चालू रहेंगे। संबंधित व्यक्तियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति।</p>
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-भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल, चिकित्सीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से होम डिलीवरी होगी।</p>
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-प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी रात 8:00 बजे तक ही हो सकेगी।</p>
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-राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मान्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक आ-जा सकेंगे।</p>
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-एलपीजी, पैट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा, होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात को 8:00 बजे तक ही चालू रहेंगी।</p>
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-जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।</p>

आईएन ब्यूरो

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