Traffic Rules तोड़ने वालों को Modi सरकार की कड़ी चेतावनी, 15 दिनों के भीतर घर भेजा जाएगा नोटिस

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अगर आप अपने वाहनों से ऑफिस जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हैं। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको 15 दिनों के भीतर नोटिस मिल जाएगा। इसको लेकर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री ने नया नियम जारी किया हैं। जिसके मुताबिक, स्‍टेट इन्‍फोर्समेंट एजेंसियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में 15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा। इसके साथ ही चालान से लेकर निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।</p>
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ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्‍ट्री ने संशोधित मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1989 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। रोड मिनिस्‍ट्री ने इसको लेकर कई ट्वीट्स किए। ट्विट में कहा- 'नियम तोड़ने का नोटिस अपराध की घटना के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक सुरक्षित किया जाना चाहिए।' आपको बता दें कि इसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्‍तेमाल किया जाएगा।</p>
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इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्‍पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वीयरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचान वाले डिवाइसेस, वे-इन मशीन और अन्य टेक्‍नेालॉजी शामिल हैं। मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि राज्‍य सरकार यह तय करेंगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नेशनल हाइवे, स्‍टेट हाइवे और महत्‍वपूर्ण जंक्‍शन पर लगाई जाए। कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी बड़े शहरों में इन डिवाइसेस को लगाया जाए। मिनिस्‍ट्री ने यह भी कहा है कि इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी जगह लगाई जाए, जिनसे ट्रैफिक में किसी तरह की रुकावट या ट्रैफिक स्‍लो न होने पाए।</p>

आईएन ब्यूरो

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