Unite 2 Fight Corona: बिहार में लॉक डाउन? नहीं, लेकिन लॉक डाउन जैसी पाबंदियां लागू

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कोरोना का कहर इस वक्त पूरे देश में है जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि राज्य सरकार जल्द इस पर ऐक्शन लेते हुए लॉकडाउन लगा सकती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने इसपर मुहर लगा दी है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन कई पाबंदिया जरूर रहेंगी।</p>
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मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ आज हुई अहम बैठक में फैसला लिया गया कि भीड़ को कम करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। अब दुकानें शाम को छह बजे तक ही खुलेंगी। वहीं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा शादी में 50 तो अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे।</p>
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दुकानों को बंद करने के समय में बदलाव करते हुए अब गुरुवार से सभी दुकानें 4 बजे ही बंद हो जाएंगी। को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत यह तय किया गया है। किसी भी परिस्थिति में 4 बजे के बाद दुकानें नही खुली रहेंगी।</p>
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<strong>जिलाधिकारियों पर होगी भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी</strong></p>
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आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी भीड़-भाड़ न हो। उसके लिए वह क्षेत्रवार या मोहल्लावार दुकानों को वैकल्पिक तौर पर खोलने या बंद करने का आदेश दे सकते हैं। जिलाधिकारी दुकानों के कहीं और स्थानांतरण का भी निर्णय ले सकते हैं। मसलन सब्जी बाजार में भीड़ होने पर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है।</p>
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सरकार ने अब शाम 6 बजे से सुबर 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अब तक 9 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक 9 घंटे तक का कर्फ्यू लागू था। नया आदेश 29 अप्रैल से प्रभावी होगा, जो 15 मई तक लागू होगा। वहीं, शादी समारोह में अब 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह के लिए कर्फ्यू में राहत देते हुए शाम 6 बजे के बदले 10 बजे से प्रभावी किया गया है, लेकिन शादी समारोह में डीजे बजाने की पूर्णतः मनाही रहेगी। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।</p>
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<strong>आज से इनपर रहेंगी पाबंदियां</strong></p>
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दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जाएंगी</p>
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रात्रि कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा</p>
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विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं</p>
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विवाह समारोह में डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा</p>
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जिला प्रशासन क्षेत्रवार दुकानों को खोलने का आदेश दे सकता है</p>
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सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे</p>
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सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे</p>
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जिला प्रशासन तय करेगा कंटेनमेंट जोन, यहां इन प्रतिबंधों के अलावा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे</p>
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आईएन ब्यूरो

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