कितने पॉवरफुल होते हैं भारत के राष्ट्रपति: प्रधानमंत्री को कर सकते हैं बर्खास्त और सजा-ए-मौत के अपराधी की रोक सकते हैं फांसी

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पूरे देश में द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा को लेकर सवाल है कि, इन दोनों में से कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति। जिसका फाइनल आज होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हो चुका है। गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे यहां संसद भवन में मतगणना शुरू होगी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। मुर्मू की जीत की काफी संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश को पहली आदिवासी महिला रष्ट्रपति मिलेंगी। कहा जा रहा है कि, राष्ट्रपति की दौड़ में मुर्मू आगे चल रही हैं। इसके साथ ही मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली वह दूसरी महिला भी होंगी। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को रष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आईए जानते हैं, इस सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास कौन-कौन सी शक्तियां होती हैं। कौन शपथ दिलाता है और इनके पास कौन-कौन सी सुविधाएं होती हैं।</p>
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<strong>इस तरह होता है राष्ट्रपति का चुनाव</strong></p>
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भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। देश में राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष तरीके से वोटिंग से होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट का मतलब एक मतदाता एक ही वोट देता है। लेकिन, इसमें वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। इसका अर्थ है कि, वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी, तीसरी कौन।</p>
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<strong>राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस दिलाते हैं शपथ</strong></p>
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भारत के राष्ट्रपति को शपथ देश के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। उनकी अनुपश्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस शपथ दिला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने को लेकर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।</p>
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<strong>राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर ये संभालते हैं पद</strong></p>
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अगर किसी कारण राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो उससे पहले उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है। अगर उस वक्त उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्स हो तो यह जिम्मेदारी देश के चीफ जस्टिस के पास चली जाती है। CJI का भी पद रिक्त होने की स्थिती में में यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज के हाथों में होती है।</p>
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<strong>किसको दे सकते हैं इस्तीफा</strong></p>
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राष्ट्रपति के यदि इस्तीफा देने की स्थिति बनती है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना पक्ष सौंप कर इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं, 6 महीने से अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता है।</p>
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<strong>25 जुलाई को क्यों राष्ट्रपति का होता शपथ</strong></p>
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वर्ष 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है। तब से लेकर अब तक सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं।</p>
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<strong>राष्ट्रपति के अधिकार</strong></p>
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भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के राजनैतिक संस्थानों के काम की निगरानी करता है ताकि राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। अनुच्छेद 53 के तह संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।</p>
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<strong>भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति</strong></p>
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राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम करने के साथ ही खत्म भी कर सकते हैं।</p>
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राष्ट्रपति को मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार है।</p>
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अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है।</p>
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वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपये प्रति माह है।</p>
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इसके अलावा अन्य भत्ते दिये जाते हैं। 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी केवल 1.5 लाख रुपए प्रति माह थी।</p>
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राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं।</p>
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राष्ट्रपति को कहीं आने-जाने के लिए विशेष तौर पर बनी मर्सिडीज बेंज एस600 पुलमैन गार्ड गाड़ी मिलती है।</p>
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राष्ट्रपति के फ्लीट में 25 वाहन होते हैं।</p>
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राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। इन्हें प्रेसीडेन्शियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। इनकी संख्या 86 होती है।</p>
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पद से हटने के बाद राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपये पेंशन मिलती है।</p>
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पूर्व राष्ट्रपति के रूप में उन्हें रहने के लिए मुफ्त बंगला, एक मोबाइल फोन, दो फ्री लैंडलाइन फोन और लाइफटाइम फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है।</p>
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आईएन ब्यूरो

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