उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगले छह महीने तक राज्य में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए <strong>आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1)</strong> के द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए प्रदेश में <strong>आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा)</strong> लागू कर दिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी <strong>25 मई</strong> तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले का एक कारण कोरोना के बढ़ते प्रभाव को भी  माना जा रहा है। राज्य में छह माह के लिए <strong>आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा)</strong> लगा देने से कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर अब हड़ताल नहीं कर सकेगा।
इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी। कोरोना के मद्देनजर वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए थे। इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों आदि में कटौती कर दी गई थी। जिस पर तमाम कर्मचारी संगठन नाराज थे और हड़ताल की भी चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया था।.
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