वीकेंड Curfew में जाना है घर से बाहर तो फटाफट यहां जाकर बनावाएं ई-पास, मिनटों में हो जाएगा काम

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देश में तीसरी लहर आ चुकी है और तेजी से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ओमीक्रॉन वेरिएंट का भी मार देश झेल रहा है। 7 माहीने बाद एक बार फिर से लाख से ऊपर मामले आने लगे हैं। और आज दूसरा दिन है जब एक लाख के आंकड़े पार हुए हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन के साथ कई और पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। अगर आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना हो तो इसके लिए ई-पास का जरूरत पड़ेगा।</p>
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राजधानी दिल्ली में शनिवार से वीकेंड कर्फ्यू लागू है और लोगों को इसके लिए ई-पास बनवाने में परेशानी आ रही है। यह ई-पास उत्पादन इकाई, परिवहन सेवा, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोगों को ही दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। लोग जहां काम करते हैं उन्हें वहां के पंजीकरण लाइसेंस, जीएसटी नंबर वाला फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना है। लेकिन, आवेदन करने में लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार आवेदन करने के बाद लोगों को ई-पास नहीं मिल पा रहा है।</p>
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<strong>कैसे बनेगा ई-पास</strong></p>
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ई-पास बनावाने के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा।</p>
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इसके बाद होमपेज पर थोड़ा स्‍क्रॉल करने पर लेटेस्‍ट नोटिफिकेशंस नजर आएंगी।</p>
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इनमें से नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लिंक पर क्लिक करें।</p>
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एक नया पेज खुलेगा।</p>
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अपने ई-पास टाइप का चुनाव करें।</p>
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नए पेज पर आपको भाषाओं में आगे बढ़ने का विकल्‍प मिलेगा।</p>
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कर्फ्यू में ई-पास के लिए विकल्‍प चुनें और सबमिट करें।</p>
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अब आपके सामने ई-पास का फॉर्म खुल जाएगा।</p>
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इसमें आपको फोन नंबर, नाम, पता, पास की अवधि, जिला व किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, यह बताना होगा।</p>
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आपको अपना पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। फाइल की अधिकतम साइज 4 एमबी होनी चाहिए।</p>
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साथ ही विजिटिंग कार्ड, दुकान, व्यवसाय का लाइसेंस इत्‍यादि भी अपलोड करना पड़ेगा।</p>
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आईएन ब्यूरो

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