Lockdown In Haryana: हरियाणा के इन जिलों में लगा 30 अप्रैल से 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन, देखिए क्या खुला क्या बंद

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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे फैसले लिए गए हैं। इस वक्त कोरोन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही मरने वालों के भी सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में भी इस वक्त कोरोना के मामले सर्वाधिक आ रहे हैं जिसे देखते हुए खट्टर सरकार ने प्रदेश के कुछ शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।</p>
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हरियाणा सरकार ने कोरोना चेन को तोड़ने के लिए गुड़गांव और फरीदाबाद समेत 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 30 अप्रैल को रात 10 बजे से 3 मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इन जिलों में पंचकूला, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद भी शामिल हैं।</p>
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<strong>इन पर रहेगी पाबंदी</strong></p>
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लॉकडाउन के दौरान आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर अन्‍य चीजों पर पाबंदी रहेगी। इससे पहले राज्य में धारा 144 लागू की गई थी। इसके तहत चार या अधिक लोगों को एक साथ जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में इस महीने मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 97 मरीजों की मौत के साथ ही इस घातक वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,118 हो गई। हरियाणा में अब तक 3,76,852 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 93,175 मरीज उपचाराधीन हैं।</p>
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<strong>इनपर नहीं रहेगी पाबंदी</strong></p>
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वीकेंड लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं पूरी तरह से खुली रहेंगी। बाजार में मेडिकल स्‍टोर और राशन के दुकानों पर पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही होम डिलिवरी के लिए रेस्‍टारेंट और ढाबे वगैरह खोले जा सकेंगे। हालांकि, यहां बैठकर खाना खाने पर मनाही रहेगी। इस दौरान जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को सड़कों पर जाने की छूट रहेगी।</p>
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आईएन ब्यूरो

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