आपके नाम की टिकट पर परिवार के दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं रेल यात्रा, बस करना होगा ये छोटा सा काम

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हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है। रोजाना करोड़ों यात्री भारतीय रेलवे की मदद से ही समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। आप भी किसी न किसी काम से ट्रेन में सफर करते ही होंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने अपने नाम से किसी ट्रेन में टिकट बुक कर ली होगी और कुछ दिनों बाद आप अचानक ऐसी परिस्थितियों में फंस गए होंगे जब किसी काम या अन्य कारणों की वजह से आप यात्रा करने में असमर्थ होंगे। ऐसे में आप बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं क्योंकि यात्रा करना भी जरूरी होता है और आपका काम भी बहुत जरूरी हो जाता है। यदि यात्रा की तारीख से ठीक पहले किसी के सामने ऐसी समस्या आ जाती है तो आमतौर पर वह अपनी टिकट कैंसिल कराकर किसी अन्य परिजन के नाम से नई टिकट बुक करते हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत और आती है कि नई टिकट बुक करने के लिए आपके परिजन को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती।</p>
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भारतीय रेल ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अपने यात्रियों को एक बेहद ही शानदार सुविधा उपलब्ध कराता है लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। नियमों के मुताबिक यदि आप किसी वजह से यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आप टिकट को अपने किसी परिजन के नाम पर भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। काउंटर पर आपको टिकट की कॉपी दिखानी होगी और अपनी आईडी के साथ-साथ उस परिजन की भी आईडी देनी होगी, जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करनी है। टिकट और सभी दस्तावेजों के साथ आपको टिकट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होता है। जिसके बाद रेलवे रिजर्वेशन सेंटर का अधिकारी आपकी टिकट को आपके किसी भी परिजन के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे।</p>
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टिकट ट्रांसफर कराते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप अपनी टिकट सिर्फ अपने परिजन जैसे- माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर करा सकते हैं। यदि आप चाहें कि आपकी टिकट किसी दोस्त के नाम पर ट्रांसफर हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। परिजनों के अलावा भारतीय रेलवे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूट के प्रमुख को लेटरहेड पर जरूरी दस्तावेजों के साथ लिखित में ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है। इसके साथ ही यदि किसी शादी या पार्टी में जाने वाले लोगों के सामने भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो यात्रा और शादी/पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। बताते चलें कि टिकट ट्रांसफर कराने की सुविधा काउंटर टिकट के साथ-साथ ऑनलाइन टिकट पर भी दी जाती है।</p>

आईएन ब्यूरो

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