फौरन निपटा लें Pan Card से जुड़ा ये जरुरी काम, नहीं तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना

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अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो फौरन इस काम को तुरंत निपटा लें। वरना आपको इसके लिए भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इस काम को पूरा करने के लिए अभी आपके पास करीब 2 हफ्ते का समय बचा है। अगर इस दौरान आप अपने दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करवाते तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार तक का जुर्माना ठोक सकता है। दरअसल, आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है।</p>
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अगर आपने इसी महीने यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। इसके अलावा, कई और भी नुकसान है। पैन आयकर विभाग को करदाता के साथ सभी लेनदेन को पूरा करने में मदद करता है, जिसमें टैक्स भुगतान टीडीएस आदि शामिल है। पैन निष्क्रिय होने से इन सभी कार्यों पर असर देखने को मिलेगा। बैंक खाता खुलवाने, एक सीमा के बाद बैंकिंग लेनदेन, निवेश से जुड़े ट्रांजेक्शन के लिये पैन कार्ड का आवश्यकता होती है। पैन निष्क्रिय होने पर ऐसे ट्रांजेक्शन ग्राहक ऐसे लेन देन नहीं कर पायेगा, और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।</p>
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पैन निष्क्रिय होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं तय समयसीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। चलिए आपको बताते है कि<strong> कैसे आधार और पैन को लिंक करें।</strong></p>
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सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट <a href="https://www.incometax.gov.in/iec/foportal">www.incometaxindiaefiling.gov.in</a> पर क्लिक करें।</p>
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अपके स्क्रीन में जो पेज खुलेगा उसके लेफ्ट साइड में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।</p>
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जो विंडों खुलेगा उसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम लिखें।</p>
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सारी जानकारी सही सही भरें।</p>
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कैप्चा कोड या ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करें. और उसे भरें।</p>
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अंत में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा।</p>
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<strong>कैसे पता करें कि आधार पैन से लिंक है कि नहीं-</strong></p>
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सबसे पहले <a href="http://www.incometaxindiaefiling.gov.in">www.incometaxindiaefiling.gov.in</a> पर क्लिक करें।</p>
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लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।</p>
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पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए क्लिक हीयर लिखा होगा. इसपर क्लिक करें।</p>
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जो पेज खुलेगा, उसमें पैन और आधार नंबर डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर दें।</p>
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ऐसा करने से आपको लिंकिंग का स्टेटस यहां पर पता चल जाएगा।</p>

आईएन ब्यूरो

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