10-15 साल पुरानी कारें हैं तो पढ़ लें यह खबर, फायदे में रहेंगे- जारी हुआ नया दिशानिर्देश

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अगर आप अपने वाहनों से ऑफिस जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हैं। दरअसल, केंद्र सरकार इस वक्त ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त है और आए दिन सख्त नियम लागू कर रही है। देश में सड़क हादसों के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे जिसके चलते सरकार ने भारी जुर्माना लगाना शुरू किया तो यह रेट घटने लगा। वहीं, पुरानी वाहनों के चलते प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है खासकर दिल्ली में तो हमेसा ही प्रदूषण का असर देखने को मिलता ही है। लेकिन, इसमें पुरानी डीजल और पोट्रोल वाहनों की काफी भागेदारी रहती है जिसके देखते हुए दिल्ली सरकार ने इनकी समय सीमा तय कर रखी थी। अब इसमें एक बड़ा अपडेट आया है।</p>
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दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग ने 10से 15साल पुरानी कारों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी-रजिस्टर्ड 10-15साल पुराने डीजल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है। नए दिशानिर्देशों में पेट्रोल वाहन भी शामिल हैं जो 15साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि, 15साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए उनके पहले रजिस्ट्रेशन से कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी और ऐसे वाहनों को सिर्फ स्कैप किया जाएगा।</p>
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दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शुरू कर दी है। GDA ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है। बदा दें कि, एनजीटी ने दिल्ली में 10साल से अधिक डीजल और 15साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है। इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए NOC हासिल करने का विकल्प दिया। इन शहरों में प्रतिबंध नहीं हैं, वहां पुराने वाहनों को दोबारा पंजीकृत किया जा सकेगा।</p>
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परिवहन विभाग के सभी पंजीकरण प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए अन्य राज्यों में वाहनों के ट्रांसफर के लिए एनओसी जारी कर सकते हैं। आदेश में बताया गया है कि, एनओसी उन जिलों या राज्यों के लिए भी जारी किया जाएगा, जहां से न तो परिवहन विभाग को सूचना मिली है और न ही इसे संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एनओसी अन्य राज्यों के लिए वापस ले लिया जाएगा अगर संबंधित आरटीओ/पंजीकरण अधिकारी आदेश के अनुसार वाहन को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करते हैं।</p>
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आईएन ब्यूरो

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