इस दिन से लागू होगा नया Traffic Rule, पहली गलती पर 10,000 का जुर्माना और ये करते ही लाइसेंस हो जाएगा रद्द

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भारत सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर पिछले कुछ समय से काफी सख्त है और इसके तहत अब इसमें और भी कड़ाई कर दी गई है। अब पहले जैसा नहीं रह गया कि नियमों को तोड़कर आप भाग जाएंगे या फिर बच जाएंगे। क्योंकि, ट्रैफिक पुलिस को सख्त आदेश तो है ही साथ ही जगह-जगह पर कैमरे भी लगा दिए गए हैं। जिससे नियम तोड़ते ही चालान अपने आप आपके घर आ जाएगा। यहां तक की सरकार ने जुर्माने का रेट इतना बढ़ा दिया है कि लोग अब नियम तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेते हैं। अब इसमें एक और नया नियम ला दिया गया है जिसके तहत वाहन चलाते वक्त गलती करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।</p>
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दिल्ली में 1 अप्रैल से वहान चलाने वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि, अगर वाहन चलाते हुए गलती करते है तो पकड़े जाने पर पहली गलती पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, दूसरी गलती पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज होगा और तीसरी गलती पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभ में दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसे लेकर कहा है कि, 1 अप्रैल से प्रवर्तन अभियान लागू कर रहा परिवहन विभाग। हमने आदेश जारी किया। यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार, खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा। तीसरी बार, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।</p>
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वहीं, अगर चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो प्राइवेट बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बहुत जल्द हम व्हाट्सऐप नंबर शुरू करेंगे कि अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें, हम उसे एविडेंस मानकर कार्रवाई करेंगे। बताते चलें कि, इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए यह बताया था कि, दिल्ली में 31 मार्च को समाप्त हो रहे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई, 2022 तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि, लोगों के लिए अफने लर्नर लाइसेंस रिन्यू कराने का यह आखिरी मौका है।</p>
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गहलोत ने ट्वीट में कहा था कि जिन लर्नर्स लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम और अंतिम अवसर है। उन्होंने इस संबंध में अपने विभाग द्वारा जारी आदेश की एक तस्वीर भी शेयर की।</p>
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आईएन ब्यूरो

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