कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी छिन गई। बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार ने 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। इस स्कीम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम चला रहा है। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले योजना 30 जून 2021 तक थी।
आपको बता दें कि 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद के लिए भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इस योजना से जुड़कर क्लेम किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC की तरफ से आवेदन की पुष्टि की जाएगी और इसके सही होने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम भेज दी जाएगी।
किसको मिलेगा योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग बेरोजगार होने पर ले सकते हैं जिनका कंपनी हर महीने पीएफ/ईएसआई सैलरी से काटती है।
ईएसआई का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनता है।
कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं।
ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
योजना का फायदा लेने के लिए आप सबसे पहले ईएसआईसी की बेवसाइट पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें।
https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793
अब फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नजदीकी ब्रांच में जमा करें।
इसके बाद, फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर नोटरी का एफिडेविड भी लगेगा।
इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा।
गलत आचरण के कारण नौकरी जाने पर नहीं मिलेगा फायदा।
उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है