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Online Payment: गलत अकाउंट में कर दिया UPI पेमेंट? ऐसे पाए रिफंड, जानें पूरा प्रोसेस

Online Payment: आज के वक्त में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन करना पसंद करता है। वैसे तो ऑनलाइन पेमेंट करते समय लोग सावधानी से ट्रांजैक्शन करते हैं। मगर कई बार वह एक गलती की वजह से ट्रांजैक्शन करते समय पैसे गलत खाते में पहुंत जाता है। ऐसा कर देने के बाद आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, क्योंकि आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं, जिसका तरीका हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। गलत ट्रांजैक्शन से जुड़े कई शिकायत मिलने के कारण आरबीआई ने पैसे रिफंड करने के प्रोसेस को आसान कर दिया है, जिसके लिए आपको सिर्फ बैंक में एक शिकायत दर्ज करनी होगी।

कैसे करें शिकायत?

-अगर आपसे भी कभी किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तब आप इन तरीकों से रिफंड पा सकते हैं।

-जब भी आप यूपीआई (UPI) या फिर नेट बैंकिंग (NET BANKING) से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तब आप 18001201740 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। यहां आपको सारी डिटेल्स देनी होगी।

-सबसे पहले आप बैंक में जाएं उसके बाद फॉर्म भरकर सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर देगा।

-आप bankingombudsman.rbi.org.in को भी ई-मेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

– बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

– बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर से भी आप इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं।

ये भी पढ़े: UPI से भी आसान सिस्टम लाने वाला है RBI, इस तरह भेज सकेंगे पैसे, लेकिन सबके लिए सुविधा नहीं

इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान रहे कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गलत ट्रांसफर का अधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी के साथ यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है। ये एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

पैसे रिफंड कब होंगे?

अगर आपकी पेमेंट किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में होती है तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी मान्य अकाउंट यानी कि किसी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये हैं तब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अकाउंट होल्डर्स ने ट्रांजैक्शन रिवर्स को मंजूरी दे दी है, तब आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल जाएगा।

आईएन ब्यूरो

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