Categories: विज्ञान

क्या आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है? खबरदार, फिटनेस पर देनी होगी 8 गुना ज्यादा फीस!

<p>
अगर आपके पास पुरानी  कार है तो ये खबर आपके लिए है। आप अपनी पुरानी कार का आरसी यानी की पंजीकरण प्रमाण पत्र नया बनवाना चाहते हैं तो आपको करीब आठ गुणा पैसा देना होगा। यह बदला हुआ नियम इस साल अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके बाद आपको आरसी रीन्यूअल के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। इसी तरह, पुरानी बाइकों की आरसी रीन्यूअल के लिए 1,000 रुपये लगेंगे। अभी मात्र 300 रुपये की फी भरनी पड़ती है। 15 साल पुरानी बस या ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यू करवाने के लिए 12,500 रुपये की फी लगेगी। यह मौजूदा फी से करीब 21 गुना है।</p>
<p>
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें फी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। दरअसल, फी बढ़ाने का नया प्रस्ताव पुरानी गाड़ियों को रोड से हटाने की नीति (वीइकल स्क्रेपेज पॉलिसी) का एक हिस्सा है। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई आरसी रीन्यू करवाने में देरी करता है तो उसे प्रति माह 300 से 500 रुपये की दर से जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं, कमर्शल वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यू करवाने में देरी हुई तो प्रति दिन 50 रुपये की दर से जुर्माना लगेगा।</p>
<p>
हालांकि, अभी यह देखना होगा कि क्या सरकार इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी से छूट देगी? पुराने वाहनों को हटाने की रणनीति के तहत अब निजी वाहन 15 साल पुराना हो जाए तो हर पांचवें साल उसकी आरसी रीन्यू करवानी होगी। इसी तरह, अगर कमर्शल वाहन आठ साल पुराना हो जाए तो उसे हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा।</p>
<p>
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स खोलने का भी मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्क्रैपिंग सेंटर में अपना वाहन स्क्रैप करवा सकता है और अपना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट किसी दूसरे को भी दे सकता है ताकि दूसरे अगर नई गाड़ी खरीदें तो उन्हें नियम के मुताबिक छूट मिल सके। मसौदे में कहा गया है कि गाड़ी स्क्रैप करवाने से पहले स्क्रेपिंग सेंटर गाड़ी के असली मालिक का पता जरूर लगाएगा। एक अधिकारी ने बताया, "स्क्रैप की गई गाड़ी की कीमत क्या मिलेगी, यह बाजार मूल्य पर आधारित होगा न कि सरकार कोई पैमाना तय करेगी।"</p>
<p>
वहीं, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर आपने नई कार खरीदी और इसमें कुछ दिन बाद ही कोई गड़बड़ी निकलती है तो कार बनाने वाली कंपनी को इसे रिकॉल करनी होगी। यही नहीं, कंपनी आपको एक नई कार देगी। इस नियम को जो कंपनी नहीं मानेंगे, उस पर 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। इसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए नियम के तहत कोई भी कार निर्माता कंपनी तभी कार रीकॉल के लिए बाध्य होगी जब गाड़ी लॉन्च होने के सात साल के भीतर उसके पास 20 फीसदी गाड़ियों में खराबी की शिकायतें आएंगी।</p>

आईएन ब्यूरो

Recent Posts

खून से सना है चंद किमी लंबे गाजा पट्टी का इतिहास, जानिए 41 किमी लंबे ‘खूनी’ पथ का अतीत!

ऑटोमन साम्राज्य से लेकर इजरायल तक खून से सना है सिर्फ 41 किमी लंबे गजा…

1 year ago

Israel हमास की लड़ाई से Apple और Google जैसी कंपनियों की अटकी सांसे! भारत शिफ्ट हो सकती हैं ये कंपरनियां।

मौजूदा दौर में Israelको टेक्नोलॉजी का गढ़ माना जाता है, इस देश में 500 से…

1 year ago

हमास को कहाँ से मिले Israel किलर हथियार? हुआ खुलासा! जंग तेज

हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध और तेज हो गया है और इजरायली सेना…

1 year ago

Israel-हमास युद्ध में साथ आए दो दुश्‍मन, सऊदी प्रिंस ने ईरानी राष्‍ट्रपति से 45 मिनट तक की फोन पर बात

इजरायल (Israel) और फिलिस्‍तीन के आतंकी संगठन हमास, भू-राजनीति को बदलने वाला घटनाक्रम साबित हो…

1 year ago

इजरायल में भारत की इन 10 कंपनियों का बड़ा कारोबार, हमास के साथ युद्ध से व्यापार पर बुरा असर

Israel और हमास के बीच चल रही लड़ाई के कारण हिन्दुस्तान की कई कंपनियों का…

1 year ago