पैन को आधार से जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है

यहां हम आपको इसका आसान तरीका बता रहे हैं। इसके जरिए आप आसानी से अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

पैन-आधार करें लिंक 

-अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं, तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फिलिंग पोर्टल पर जाएं। - अब अपनी यूजर आईडी का इस्तेमाल करें और लॉगइन करें। पासवर्ड दर्ज करें और सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करें और Continue पर क्लिक करें। -My Profile के तहत पर्सनल डिटेल्स में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करना होगा। जरूरी डिटेल्स दर्ज करें जिसमें नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ शामिल होंगी। -स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स को वेरिफाई करें और सत्यापित करें और I agree to validate my Aadhaar details के बॉक्स पर क्लिक करें। -प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक हो गए हैं।

पैन लिंक फीस का पेमेंट कैसे करें 

-इसके लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसमें आपको क्विक लिंक का सेक्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। -इसके बाद आधार और पैन की डिटेल्स मांगी जाएंगी। इन्हें भर दें। इसके बाद e-Pay टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। -आपसे पैन कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी। इन्हें एंटर कर कंफर्म कर दें। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। इसे भर दें। -प्रोसेस पूरा होने के बाद e-Pay टैक्स पेज पर जाएं।यहां से इनकम टैक्स सेलेक्ट करना होगा। -इसके बाद एसेसमेंट ईयर 2-23-24 चुनना होगा। फिर पेमेंट टाइप (500/1000) पर क्लिक करें। पैनल्टी के अनुसार राशि अपने आप फाइल हो जाएगी। -फिर चालान जनरेट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पेमेंट करें।