यहां हम आपको इसका आसान तरीका बता रहे हैं। इसके जरिए आप आसानी से अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
-अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं, तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फिलिंग पोर्टल पर जाएं। - अब अपनी यूजर आईडी का इस्तेमाल करें और लॉगइन करें। पासवर्ड दर्ज करें और सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करें और Continue पर क्लिक करें। -My Profile के तहत पर्सनल डिटेल्स में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करना होगा। जरूरी डिटेल्स दर्ज करें जिसमें नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ शामिल होंगी। -स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स को वेरिफाई करें और सत्यापित करें और I agree to validate my Aadhaar details के बॉक्स पर क्लिक करें। -प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक हो गए हैं।
-इसके लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसमें आपको क्विक लिंक का सेक्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। -इसके बाद आधार और पैन की डिटेल्स मांगी जाएंगी। इन्हें भर दें। इसके बाद e-Pay टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। -आपसे पैन कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी। इन्हें एंटर कर कंफर्म कर दें। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। इसे भर दें। -प्रोसेस पूरा होने के बाद e-Pay टैक्स पेज पर जाएं।यहां से इनकम टैक्स सेलेक्ट करना होगा। -इसके बाद एसेसमेंट ईयर 2-23-24 चुनना होगा। फिर पेमेंट टाइप (500/1000) पर क्लिक करें। पैनल्टी के अनुसार राशि अपने आप फाइल हो जाएगी। -फिर चालान जनरेट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर पेमेंट करें।