केंद्र सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है

इसके लिए सरकार की ओर से अब पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई है

अगर कोई इस तारीक तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनका पैन एक अप्रैल से निक्रिय हो जाएगा 

 मई 2017 में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करने की कुछ श्रेणी के लोगों को छूट दी गई है

उत्तर पूर्व के राज्य असम, मेघालय और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के नागरिक, इनकम टैक्स 1961 के अनुसार एनआरआई, 80 और उससे अधिक के नागरिक और वे लोग जो भारत के नागरिक हैं

इन सभी के अलावा भारत के सभी नागरिकों को अपने आधार कार्ड से पैन को जोड़ना अनिवार्य है

अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स भरने, बैंक अकाउंट और लेनदेन करने आदि में परेशानी हो सकती है