अर्थव्यवस्था

जानिए ₹2000 नोट जमा करने पर किसको देना होगा PAN कार्ड, बैंक जानें से पहले जान लें RBI के ये नियम

आरबीआई (RBI) ने आज से 2 हजार के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। अगर आपके पास 2 हजार के नोट है तो आप अपने नजदीक के बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई के अनुसार जिनके बाद 2 हजार के नोट है वो 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। दरअसल, आरबीआई (RBI) ने 2 हजार के नोट को 19 मई से बंद करने का ऐलान किया है। जिसके बाद आज यानी 23 मई यानी आज से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगर आप किसी भी जगह है और आपके नजदीक में कोई भी बैंक है तो आप वहां से नोट को बदल सकते हैं।

इस नोट को बैंक खाते में जमा करने के लिए क्या आपको पैन कार्ड (PAN Card) या आधार कार्ड (Aadhaar Card) देना होगा? इसका जवाब हां और ना दोनों है। आरबीआई (RBI) के गवर्नर शक्तकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेस में इस सवाल का जवाब हां और ना में दिया। उन्होंने बताया कि 2000 रुपये का नोट जमा करने पर किसको पैन कार्ड देना होगा और किसे नहीं। नोट बदलने या जमा करने के लिए आप बैंक जाएं इसके पहले ये जानकारी जरूर पढ़ लें।

यह है नोट बदलने के नियम

2000 रुपये के नोट बदलने के लिए बैंकों ने नियम तय रख रखे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नोट बंद करने फैसले को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आरबीआई गवर्नर ने नोट को डिपॉजिट और एक्सचेंज को लेकर नियम बताए हैं। आरबीआई ने कहा कि जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वो बैंक जाकर एक्सचेंज और डिपॉजिट कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए पैन कार्ड के इस्तेमाल पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 20 हजार तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर या किसी दूसरे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। अगर आप दो हजार के नोट , जिसकी वैल्यू 50 हजार या उससे अधिक है डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन कार्ड (PAN Card) देना होगा।

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आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि बैंक में नोट जमा करने और बदलने के पुराने नियम ही लागू होंगे। उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये के नोट जमा करने की सीमा तय नहीं है। आप जितना चाहे उतना कैश अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 50 हजार से अधिक से डिपॉजिट पर आपको पैन कार्ड देना होगा। जो पहले से ही लागू है। ये केवल 2 हजार के नोट के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। गौरतलब है कि आरबीआई ने नियम के मुताबिक एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक खाते में 20 लाख रुपये या फिर एक दिन 50 हजार रुपये से अधिक कैश जमा या निकालने पर पैन और आधार जरूरी है।

आईएन ब्यूरो

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