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RBI ने जारी किया आदेश! इस दिन तक खुली रहेंगी सभी बैंक शाखाएं, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

Financial Year Closing

Financial Year Closing: वित्त साल 2022-23 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और महज 9 दिन बाद ये वित्त वर्ष आप और हम सभी को अलविदा कह देगा। सरकारी विभागों से लेकर मंत्रालयों सहित देश के अधिकांश दफ्तरों, संस्थानों आदि में सालाना क्लोजिंग की तैयारियों को फाइनल रूप दिया जा रहा है। बैंकों के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति साल के सबसे बड़े इवेंट में से एक होती है। इस साल भी देश के सरकारी, गैर सरकारी, निजी और को-ऑपरेटिव बैंक जैसे बैंकिग संस्थानों में जोरशोर से कामकाज चल रहा है। अब इसी कड़ी में आरबीआई की ओर से बड़ी खबर आई है।

RBI ने दिया बैंकों को निर्देश

वित्तवर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च के लिए निर्धारित खातों की सालाना क्लोजिंग के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को बड़ा निर्देश दिया है। RBI का कहना है कि अपनी शाखाओं को उपर्युक्त तिथि तक काम के घंटों तक खुला रखें। मंगलवार को सभी एजेंसी बैंकों को लिखे पत्र में आरबीआई ने कहा कि 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तवर्ष के भीतर होना चाहिए।

RBI की ओर से पत्र में क्या लिखा गया है

केंद्रीय बैंक के पत्र में बताया गया है सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए। इसने आगे कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NIFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही, 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

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RBI 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुले 

आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है, जीएसटी या टीआईएन 2.0 ई-रिसिप्ट्स लगेज फाइल अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की जानकारी आरबीआई को देने के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी।