EPFO: 1 September से पहले कर लें यह काम, वरना नहीं निकाल पाएंगे PF के पैसे

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कोरोना महामारी में जहां एक तरफ लाखों लोगों की नौकरियां चली गई तो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की या तो सेविंग्स काम आई या फिर PF के पैसे। महामारी के दौरान करोड़ों लोगों नें अपने पीएफ खाते से पैसे निकालें। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने PF अकाउंट से पैसे निकालना काफी आसान कर दिया था। जिसके बाद 15 दिनों की बजाय केवल 3 दिनों में ही अकाउंट में पैसे आ जाते थे। वहीं, अब अगर आप भी PF खाते से पैसे निकालनें की सोच रहे हैं तो इसके लिए 1 सितंबर से पहले एक जरूरी काम कर लें वरना आपका पूरा पैसा अटक सकता है।</p>
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दरअसल, अगले महीने 1 सितंबर तक अगर आपने अपने आधार को पीएफ खाते से लिंक (EPFO Link With Aadhaar) नहीं कराया है तो आप प्रोविडेंट फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वहीं, सराकर भी जल्द ही आपके पीएफ खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने वाली है। जो इस महीने 8.5 फीसदी की दर से ब्याज का पैसा आ सकता है। लेकिन इससे पहले आप अपना आधार कार्ड पीएफ खाते से लिंक कर लें ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप ने 1 सितंबर से पहले ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा।</p>
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<strong>PF खाते को ऐसे लिंक करे आधार से</strong></p>
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आधार कार्ड को पीएफ खाते से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं</p>
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https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर क्लिक करें</p>
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यहां अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें</p>
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फिर Manage सेक्शन में KYC ऑप्शन को सलेक्ट करें</p>
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इसके बाद EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई डॉक्युमेंट्स दिखाई देंगे</p>
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आप Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें।</p>
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इसके बाद आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा</p>
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आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा।</p>
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आपको अपने आधार जानकारी के सामने Verify लिखा मिलेगा।</p>
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<strong>ऑफलाइन भी करवा सकते हैं लिंक</strong></p>
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आधार कार्ड को पीएफ खाते से ऑफलाइन लिंक करने के लिए Aadhaar Seeding Application फॉर्म भरना होगा</p>
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मांगी गई सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar दर्ज करें</p>
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फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें</p>
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इसे ईपीएफओ या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आउटलेट पर जमा कर दें</p>
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वेरिफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा</p>
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आईएन ब्यूरो

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