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समय रहते फाइल कर लें ITR, जानें कैसे करें आईटीआर फाइल?

समय रहते करें आईटीआर फाइल

प्रत्येक साल सभी देशवासियों को इनकम टैक्स यानी कुल आमदनी पर कर देना होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। यह प्रक्रिया आप 31 जुलाई 2023 तक ही कर सकते हैं। इसके बाद ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना लगता है। ससमय रिटर्न फाइल नहीं करने से आपका ही नुकसान होता है,लिहाजा समय पर रिटर्न फाइल करना सभी के लिए लाभदायक होता है।

हालांकि ऐसा देखा गया है जब रिटर्न फाइल की डेट को एक्सटेंड किया गया है,लेकिन विभाग की ओर से अभी तक डेट बढ़ाने को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,वो यह कि 31 जुलाई 2023 रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है, उस दिन पोर्टल पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से सर्वर डाउन हो सकता है। इसलिए अंतिम तिथि से पहले रिटर्न फाइल करना ज्यादा लाभकारी होगा।

कैसे करें रिटर्न फाइल?

आईटीआर फाइल करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। आप दोनों की मोड से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। करदाता ऑनलाइन मोड में रिटर्न फाइल करता है तो उसे ई-फाइलिंग कहा जाता है। और इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन रिटर्न भरने के लिए करदाता को आईटीआर कार्यालय जाना होता है।

हालांकि सरकार आपके इनकम के आधार पर आपसे टैक्स वसूलती है। भारत में वो सभी लोग टैक्स देने के योग्य हैं जो किसी भी जरिए से आमदनी करते हैं। इसमें ब्याज द्वारा कमाए गए पैसे भी इस दायरे में आते हैं। सरकार की ओऱ से आपके इनकम के आधार पर ही टैक्स स्लैब बनाती है,और उसी स्लैब के आधार पर आपसे कर वसूला जाता है

ऐसे करदाता जो एक से अधिक संपत्ति ,विदेशी संपत्ति का मालिक या फिर किसी कंपनी में डाइरेक्टर के पद पर हैं,उन्हें रिटर्न फाइल करने के अंतिम तारीख से पहले ही रिटर्न फाइल करना होता है।

इनकम स्लैब के आधार पर भरना होता है फॉर्म

आयकर विभाग कई तरह के फॉर्म को निकालता है। ये सभी फॉर्म इनकम स्लैब के आधार पर आपको भरना होता है। जानते हैं कि आपको कौन सा भरना होगा।

ITR Filing
आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023

ITR-1 फॉर्म

अगर आपकी कुल आमदनी 50 लाख रुपए तक है। और इस इनकम में सैलरी,गृह संपत्ति और ब्याज जैसे अन्य स्रोत शामिल हैं,तब आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में हिंदू अविभाजित परिवार शामिल नहीं होते हैं।

ITR-2 फॉर्म

आपकी आमदनी 50 लाख से ज्यादा है,तो इस लिहाज से आपको आपको आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा,और इसमें हिन्दू अविभाजित परिवार भी सम्मलित होते हैं।

ITR-3 फॉर्म

यह फॉर्म व्यवसायी वर्गों के लिए होता है या फिर जो अपने पेशे से प्रॉफिट कमाता है।

रिटर्न फाइल करते समय इन कागजातों को जरूर रखें।

आप जब भी आईटीआर भरने जाओ तब आपको फॉर्म 16 (आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके द्वारा जारी होती है), बैंक स्टेटमेंट, अगर कहीं निवेश किए हों तो निवेश प्रमाण पत्र,और आय सोर्स दस्तावेज को भरना होता है।

इसके साथ ही आप अपनी आमदनी की कुल गणना करें और उसी के आधार पर जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से कर का भुगतान करें। साथ ही आप आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के आधार पर आप टैक्स कटौती का लाभ भी ले सकते हैं।