अगर आप ITR Refund का इंतजार कर रहे हैं, तो अब इंतजार न करें ,Income Tax पोर्टल पर सीधा ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करें। जिन लोकों के ITR जमा होने के बाद ई-वेरिफाई हो चुके हैं,उन्हों ही इनकम टैक्स विभाग रिफंड जारी करता है। ITR रिफंड ऑनलाइन चेक करने की जानकारी इस खबर में पढ़िए ,आखिर कैसे करें ITR रिफंड का स्टेटस चेक? याद रहे लेट से ITR भरने पर रिफंड भी कम ही मिलता है।
अगर आपका ITR रिफंड योग्य है और आपने आईटीआर को ई-वेरिफाई करवा लिया है,तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं,फिर अपनी यूजर आईडी(PAN NUMBER),पासवर्ड और पैप्चा कोड के जरिए लॉग इन करें। इसके बाद ‘View Returns/Forms’ पर जाएं,फिर ‘Select An Option’ पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर ‘Income Tax Return‘ पर क्लिक करें,फिर असेसमेंट ईयर पर क्लिक करें। फिर आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें जहां आपका आईटीआर रिफंड स्टेट्स दिख जाएगा।
जब किसी व्यक्ति के ऊपर बन रही देनदारी से ज्यादा इनकम टैक्स जमा कर देता है,या फिर उसता टीडीएस कटता है तो ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स रिफंड दिया जाता है।ऐसे व्यक्ति ITR जमा करने के साथ ही रिफंड को क्लेम कर सकता है। जिसके बाद रिफंड को टैक्सपेयर के खाते में जमा करा दिया जाता है। इनकम टैक्स की ओर से रिफंड पर व्याज भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप लेट से ITR जमा करते हैं तो आपको रिफंड कम मिलता है।
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