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5जी नेटवर्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने Juhi Chawla पर ठोका 20 लाख का जुर्माना, खारिज की याचिका

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मोबाइल की 5जी तकनीक को खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेत्री पर 20 लाक का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।</p>
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बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने देशभर में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दावा किया था कि इससे लोगों के अलावा वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन का दुष्प्रभाव पड़ा रहा है। एक्ट्रेस के याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए दायर की गई थी। वहीं, पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जूही चावला ने लिंक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।</p>
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इसके साथ ही कोर्ट ने जूही चावला के वकील को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट फीस बनती है वह भी कोर्ट में जमा करें क्योंकि मुकदमा दायर करते हुए जो कोर्ट फीस जमा की गई थी वह नियमों के हिसाब से काफी कम थी।</p>
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Delhi High Court dismisses the lawsuit filed by actor-environmentalist Juhi Chawla against the setting up of 5G wireless networks in the country. The Court order said that the plaintiffs abused the process of law, imposes a fine of Rs 20 lakhs <a href="https://t.co/YvhwNoZtRg">pic.twitter.com/YvhwNoZtRg</a></p>
— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1400772955181707268?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2021</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> बताते तलें कि, अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 5G तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किये थे। याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर स्टडी की जानी चाहिए कि कहीं इस तकनीक के चलते हैं इंसान, जानवर और प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने जवाब मांगा कि उन्होंने यह संशय किस आधार पर जाहिर किया? क्या इसको लेकर कोई जानकारी, स्टडी या रिपोर्ट है तो जवाब दिया गया था कि नहीं।
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आईएन ब्यूरो

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