Delhi Unlock: कल से दिल्ली में खुल जाएंगे बार, लेकिन इनपर अब भी जारी रहेगी पबंदियां

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दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद पाबंदियों में छूट मिलना शुरू हो गया है। अब अनलॉक पार्ट-4 के तहत कई चीजों में ढील दी गई है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी में अब रेस्टोंरेंट बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि, बार दोपहर के 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।</p>
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रेस्टोरेंट में 50 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी की शर्त अभी भी लागू रहेगी. इसके अलावा 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ 21 जून से बार भी खुलेंगे। बार खोलने की समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक तय की गयी है। पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई है। 21 जून सुबह 5 बजे से 28 जून सुबह 5 बजे तक मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे।</p>
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<strong>इन पर जारी रहेंगी पाबंदियां</strong></p>
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स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, स्पा, जिम, योग संस्थानों पर जारी रहेंगी पाबंदियां।</p>
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<strong>इनसे हटी पाबंदियां</strong></p>
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सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।</p>
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सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। 50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाजत होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी।</p>
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शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी।</p>
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ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी। पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दी गई।</p>
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आईएन ब्यूरो

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