Corona Curfew: हरियाणा में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, देखिए क्या खुला और क्या बंद

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अब धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म हो गया, हालांकि अभी तक खतरा टला नहीं है। मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद अब अधिकतर राज्यों से लॉकडाउन हटाया जा रहा है। वहीं, हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड-19 लॉकडाउन में एक और सप्ताह का विस्तार देते हुए 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य में आठवीं बार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है।</p>
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राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी आदेश के अनुसार, राज्य में कुछ और राहतों के साथ 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये पाबंदियां 5 जुलाई तक लागू रहेंगी। आदेश के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई 2021 तक बंद ही रहेंगे। हालांकि रिसर्च स्कॉलर्स और लेबोरेट्रीज में प्रैक्टिकल क्लासेज के लिए यूनिवर्सिटी कैम्पस को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।</p>
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Haryana government issues order to extend lockdown till July 5 with some relaxations in the state <a href="https://t.co/m7jXtBkjxO">pic.twitter.com/m7jXtBkjxO</a></p>
— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1409084922640310273?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2021</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> वहीं, पहले के आदेश के अनुसार, बाजारों में स्थित सभी दुकानों जहां सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक केवल 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे और होटल और रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक की जा सकेगी।
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बता दें कि सरकार ने पिछसे सप्ताह ही शादी समारोह और अंतिम संस्कार पर लागू पाबंदियों में ढील देने और पूरी क्षमता के साथ ऑफिस खोलनी की घोषणा की थी। आदेश के मुताबिक, कोविड बचाव नियमों का सख्ती से पालन करते हुए शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब 50 तक मेहमान शामिल हो सकते हैं। पहले यह संख्या 21 तक सीमित थी। इसके मुताबिक, कॉरपोरेट ऑफिसों को पूरी क्षमता से संचालित किया जा सकता है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही सभी ऑफिसों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करना होगा।</p>
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आईएन ब्यूरो

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