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श्रीकृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज,कहा-मामला हाईकोर्ट में लंबित।

Mathura स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि की वैज्ञानिक सर्वे की मांग को SC ने किया खारिज

Mathura:सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वे की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा है कि चुकी मामला हाईकोर्ट में लंबित है,लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका खारिज की जाती है।सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है।श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले इसकी स्वीकार्यता पर फैसला होगा। तभी सर्वे की मांग पर विचार होगा।

Mathura के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वे से जुड़ी एक याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले इसकी स्वीकार्यता पर फैसला होगा। तभी सर्वे की मांग पर विचार होगा।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा(Mathura) की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। हाईकोर्ट को यह निर्धारित करने का अधिकार मिला हुआ है कि वे विचारणीयता से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पहले करेंगे या किसी अन्य मामले की।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की तरह ही क्षेत्र विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ट्रस्ट ने कहा कि सर्वे में साइट के महत्व की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए आधुनिक पुरातात्विक तरीकों, भू-स्थानिक विश्लेषण और एतिहासिक रिकार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।

ट्रस्ट ने अपने अध्यक्ष सिद्धपीठ माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भगुवंशी आशतुोष पांडे का प्रतिनिधित्व करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

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