भारत खेती और किसानी पर निर्भर है लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि किसानों के लिए पिछले 75 वर्षों में कुछ खास नहीं हो सका। पहली बार एनडीए की मोदी सरकार ने किसानों को तीन हजार रुपये महीने की एक योजना शुरू की है। यह योजना उन किसानों पर लागू होगी जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है।
पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojna) का लाभ किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा। हालांकि इसके लिए प्रीमियम 18 से 40 साल तक की उम्र के किसान भर सकते हैं। इस योजना के तहत किसान 55 रुपए महीने का प्रीमियम (Monthly Premium) भरकर 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार के मुताबिक 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान इस योजना में हिस्सा ले सकता है। इस योजना के तहत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मंथली प्रीमियम किसान को भरना पड़ेगा। किसान को कितनी राशि हर महीने जमा करनी होगी, वह उसकी उम्र पर निर्भर करेगी। जैसे ही किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, उसके बाद से उसे 3000 रुपए मंथली या फिर 36 हजार रुपए सालाना पेंशन (Annual Pension) मिलेगी। इस योजना में यह किसान को तय करना होता है कि उसे पेंशन हर महीने लेनी है या फिर साल में एक बार।
इस योजना को लेकर कई लोगों के मन में शंका बनी रहती है कि यदि बीमा धारक किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन उसके आश्रित को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बता दें कि इस योजना के तहत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति-पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्राप्त होगा। यानी उसके आश्रित को हर महीने 1500 रुपए या सालाना 18 हजार रुपए पेंशन प्राप्त होगी। हालांकि यह योजना केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होगी। किसान के मरने की स्थिति में उसके बच्चे इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।
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