1 सितंबर से हिल जाएगा आपका पूरा बजट, LPG सिलेंडर हो जाएगा महंगा, GST रिटर्न समेत होंगे 5 बड़े बदलाव

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अगस्त एक दिन बाद खत्म हो जाएगा और फिर शुरु होगा सितंबर का महीना। ये सितंबर आपके जीवन से जुड़े कुछ जरुरी नियमों में बदलाव लेकर आ रहा हैं। जिसका सीधा असर आपकी जेब और घर के बजट पर पड़ने वाला है। इसमें आधार लिंकिंग, एलपीजी और जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जैसे तमाम चीजें शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं सितंबर में होने जा रहे बदलावों के बारे में-</p>
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<strong>एलपीजी सिलेंडर महंगे-</strong> रसोई गैस की कीमतें लगातार दो महीने से बढ़ाई जा रही हैं। अगस्त में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। जुलाई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ये बढ़ोतरी सितंबर में भी जारी रहने की उम्मीद है। इस साल जनवरी से रसोई गैस की कीमतों में 165 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है।</p>
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<strong>जीएसटी रिटर्न-</strong> एक सितंबर से केंद्रीय जीएसटी नियम-59 (6) लागू हो जाएगा। इसके तहत GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले टैक्स पेयर्स अपना GSTR-1 रिटर्न भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए रिटर्न जिन्होंने अभी तक नहीं भरा हैं, वो इस प्रोसेस को जल्दी से पूरा करें।                                                            </p>
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<strong>आधार लिंकिंग-</strong> एक सितंबर से अपने पीएफ को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है, जिससे सर्विस का लाभ उठाने, बेनिफिट लेने, पेमेंट लेने आदि के लिए इस लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।</p>
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<strong>गूगल की नई पॉलिसी- </strong>1 सितंबर से गूगल की नई पॉलिसी भी लागू हो जाएगी। इसके तहत फेक कंटेट को प्रमोट करने वाले ऐप्‍स को बैन कर दिया जाएगा। गूगल प्‍ले स्‍टोर के नियमों को पहले से ज्‍यादा सख्त किया जा रहा है। वहीं, गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इससे इसका इस्तेमाल पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा।</p>
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<strong>चेक क्लियरेंस सिस्टम- </strong> बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए चेक क्लिअरिंग के लिए एक नया पे सिस्टम शुरू किया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए नियम परिवर्तन के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। चेक क्लीयरेंस के लिए ग्राहकों को चेक जारी करने से पहले अपने संबंधित बैंकों को सूचित करना चाहिए। ये कदम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए है।</p>

आईएन ब्यूरो

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