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यहां जान लें पैन-आधार को न जोड़ने से क्या होगा नुकसान? 30 जून तक आखिरी तारीख

Pan-Aadhaar Link Last Date

Pan-Aadhaar Link Last Date:जून का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। पैन-आधार को जोड़ने से लेकर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने तक कई ऐसे काम हैं जो आपको इस महीने पूरा करने की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि अगर आप तय समय सीमा तक इन कामों को निपटा नहीं पाए तोबाद में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा नजदीक

यदि आपने भी अब तक अपने पैन को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें। पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब 30 जून की नई समय सीमा के साथ जिन लोगों ने अभी तक दोनों दस्तावेजों को नहीं जोड़ा है, उनके पास अपने पैन को आधार से जोड़ने का आखिरी मौका है। क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर आपके कई महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही अटक सकते हैं।

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बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पहले ही साफ कर चुकें हैं कि 31 दिसंबर, 2023 तक अपने ग्राहकों से बैंक लॉकर अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवा लें। अब आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 30 जून तक अपने कम से कम 50 फीसदी ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट साइन करवा लें। वहीं बैंकों को 75 फीसदी लॉकर एग्रीमेंट 30 सितंबर तक सेटल करने को कहा गया है। ऐसे में सभी बैंक ग्राहकों से 30 जून तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराने की अपील कर रहे हैं। इस बीच 30 सितंबर तक मौजूदा ग्राहकों में से 75 फीसदी को नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे।