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Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर हो सकते हैं गिरफ्तार! EC ने जारी किया गैर-जमानती वारंट।

Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान चुनाव आयोग ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने अवमानना मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को आदेश दिया है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करे और आयोग के सामने पेश करे।

हालांकि, इससे पहले भी आयोग ने इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ इसी मामले में जमानती वारंट भेजा था लेकिन उसे बार-बार नजरअंदाज कर दिया गया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जिसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं।

पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट में कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार कर चुनाव आयोग के सामने पेश करे। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कई कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को खान को गिरफ्तान करने के लिए मंगलवार तक का वक्त दिया है औऱ इसी दिन आयोग के सामने पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।

पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी और अन्य समेत इमरान खान के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनावी निगरानीकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद आयोग ने गैर जमानती वारंट जारी किया।

आयोग ने इससे पहले जारी किया था जमानती वारंट

आयोग के मुताबिक इससे पहले इसी मामले में 16 जनवरी और 2 मार्च को जमानती वारंट जारी किया गया था। जिसे इमरान खान की ओर से नजरअंदाज किया गया। अब चुनाव पैनल ने इस्लामाबाद महानिरीक्षक को इमरान खान को गिरफ्तार करने और 25 जुलाई की सुबह 10 बजे उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया।

कई कानूनी मामले में उलझे इमरान खान

पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल होने के बाद से इमरान खान विभिन्न अदालतों में कई कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया था।

जमानती वारंट को किया नजरअंदाज

साल 2023 के जनवरी में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने  इमरान खान, चौधरी और पीटीआई नेता असद उमर के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद, 21 जून को आयोग ने जुलाई में इमरान, फवाद और उमर पर औपचारिक रूप से आरोप लगाने का फैसला किया। 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान समन के बावजूद तीनों में से कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। नतीजतन, ईसीपी ने इमरान खान और फवाद चौधरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

यह भी पढ़ें-China ने पाक को अकेला छोड़ा! जिनपिंग ने जिन्नलैंड जाने से किया इंकार, शरीफ पर नहीं भरोसा?

आईएन ब्यूरो

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