पेशावर हाईकोर्ट ने शहर में भाई बेबा सिंह प्राचीन गुरुद्वारे के एक भाग की नीलामी पर रोक लगा दी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को एक पीठ ने नीलामी को अवैध घोषित कर दिया। इस बाबत याचिका संयुक्त रूप से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, साहिब सिंह और गुरुद्वारा भाई बेबा सिंह की पांच सदस्यीय समिति से प्राप्त हुई था।
300 वर्ष पुराना यह गुरुद्वारा शहर के चक्का गली में स्थित है और इसे महाराजा रंजीत सिंह के शासन काल में बनाया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इवक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी), पेशावर के डिप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ने 18 जुलाई 2016 को गुरुद्वारा भाई बेबा सिंह ने एक भाग की बोली लगाई थी और स्थानीय पुलिस को 20 नवंबर 2018 को एक पत्र जारी किया था। साथ ही कहा था प्राप्त करने वाले (अलॉटी) को उस भाग के पजेशन को सुनिश्चित किया जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि जब पुलिस अधिकारी पोजेशन के लिए गुरुद्वारा गए, उन्हें पता चला कि बताया गया भाग तो गुरुद्वारा के बाउंड्री वाल के अंदर है और इसलिए यह परिसर का भाग है।
उन्होंने कोर्ट से ऑक्शन और पुलिस को इस संबंध में लिखे पत्र को अवैध घोषित करने की मांग की। साथ ही कहा कि गुरुद्वारा सिखों के लिए ऐतिहासिक स्थल है। दिसंबर 2018 में एक पीठ ने स्टे ऑर्डर जारी किया था और आगे के आदेश तक अधिकारियों को उक्त भाग से सिख समुदाय के लोगों को बाहर नहीं निकालने का आदेश दिया था।.
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