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Mumbai Cruise Drugs Party: सलाखों के भीतर ही कटेंगी आर्यन की रातें, मुंबई सेशन कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक बार फिर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया हैं यानी आर्यन अभी आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। आर्यन की ये जमानत याचिका चौथी बार खारिज हुई हैं। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।

आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान समेत तीन लोगों को क्रूज शिप की छापेमारी में पकड़ा था और 3 अक्टूबर को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। आर्यन पर एनडीपीएसके सेक्शन 8सी, 20बी और 27, 35 के तहत केस दर्ज किया दया। एनसीबी ने अपने बयान में बताया कि उन्हें आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस मिली है। ऐसे में आर्यन को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके भी ड्रग्स की खरीद-फरोख्त से जुड़े होने की संभावना हो सकती हैं।

एनसीबी ने आर्यन खान के वाह्ट्सऐप चैट को लेकर दावा किया कि उनके चैट्स से कुछ ऐसी चीजे मिली हैं, जो उनके किसी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जोड़ने की ओर इशारा करती हैं। अरबाज के साथ चैट में आर्यन ने कहा था कि वो क्रूज शिप पर ‘ब्लास्ट’ के लिए जा रहे हैं। ‘ब्लास्ट’ शब्द को एनसीबी ने कोर्ट में अलग तरीके से पेश किया। इसके जवाब में आर्यन के वकील ने बताया कि आज कल के बच्चे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर इसी तरह से बातचीत करते हैं। ‘ब्लास्ट’ को आम तौर पर खूब एंजॉय करने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है।

आर्यन खान के वकील सतीष मानेशिंदे इस केस में जल्द से जल्द आर्यन की जमानत चाहते हैं, लेकिन उनकी अब तक की कोशिशें नाकाम रही हैं। उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना गलत है। 7 अक्टूबर को आर्यन को 14 दिन के लिए जूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। 20 अक्टूबर मुंबई सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्यन खान को बेल नहीं मिल सकेगी। अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा और कब तक ये भी स्पष्ट नहीं है।